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बलिया: सड़क दुर्घटना में स्नातक की छात्रा की मौत, चालक फरार

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बलिया जिले के नगरा क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में कॉलेज से घर लौट रही एक छात्रा की मौत हो गई। यह हादसा नगरा–बेल्थरा रोड पर जीप स्टैंड के पास हुआ।

नगरा थाना क्षेत्र के कमरौली गांव निवासी अरविंद यादव की 20 वर्षीय बेटी कविता यादव साइकिल से कॉलेज से घर लौट रही थी। वह नगरा स्थित जय प्रकाश महिला महाविद्यालय में स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। दोपहर करीब 3:30 बजे जीप स्टैंड के पास पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्राला ने उसकी साइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कविता सड़क पर गिर गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही नगरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बलिया भेज दिया। हादसे के बाद ट्राला चालक वाहन को पास के एक पेट्रोल पंप पर खड़ा कर फरार हो गया।

घटना के बाद मौके पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए, जिससे सड़क पर जाम लग गया। छात्रा की मौत की खबर सुनते ही कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और ट्राला चालक के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज करने की मांग की।

नगरा थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्र ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद स्थिति शांत हुई।

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।