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चन्दौली के पड़ाव में खुली आर एल हुंडई की नई शोरूम

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चन्दौली के पड़ाव क्षेत्र में आर एल हुंडई की नई शोरूम का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के रीजनल मैनेजर श्री गौरव चौहान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और उन्होंने शोरूम का उद्घाटन किया।

उद्घाटन कार्यक्रम में आर एल हुंडई के सीएमडी श्री ओंकार नाथ माहेश्वरी, एमडी श्री पवन माहेश्वरी, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के टीएसएम श्री सौरभ किशोर सिंह, आर एल हुंडई के जीएम सेल्स श्री संतोष राव, कंपनी के कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्राहक शामिल हुए।

हुंडई कंपनी अपनी अच्छी और भरोसेमंद कारों के लिए जानी जाती है। कंपनी की क्रेटा, वेन्यू, ऑरा, एक्सटर, नियॉस, वरना और अल्कजार जैसी कारें लोगों में काफी लोकप्रिय हैं। इसके साथ ही हुंडई अपनी अच्छी ग्राहक सेवा के लिए भी मशहूर है।

इस मौके पर श्री गौरव चौहान ने कहा कि हुंडई भारत में अपने नेटवर्क को लगातार बढ़ा रही है और आर एल हुंडई की नई शोरूम इसी दिशा में एक कदम है।

वहीं श्री ओंकार नाथ माहेश्वरी ने कहा कि नई शोरूम के खुलने से ग्राहकों को एक ही जगह पर गाड़ी खरीदने और उससे जुड़ी सभी सुविधाएं मिलेंगी।

कार्यक्रम के दौरान ग्राहकों के लिए खास ऑफर और छूट की घोषणा की गई। कई ग्राहकों ने नई कारों को देखा और कुछ लोगों ने मौके पर ही गाड़ी खरीदी भी।

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संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।

संपत्ति विवाद में हत्या, एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास गाजीपुर जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने संपत्ति विवाद में युवक की हत्या के मामले में एक ही परिवार के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने ऐनुद्दीन खाँ, नौशाद खाँ, इरफान खाँ और माहेनूर निशा उर्फ मेहरून निशा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया।यह घटना 8 अप्रैल 2023 की रात की है, जब दिलदारनगर निवासी अमजद खाँ की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी शहनाज अख्तर ने आरोप लगाया था कि सास की मृत्यु के बाद संपत्ति विवाद को लेकर परिवार लगातार प्रताड़ित कर रहा था और धमकियाँ दे रहा था।अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 60 प्रतिशत राशि मृतक की पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक हत्याएं समाज को शर्मसार करती हैं और ऐसे अपराधों पर कठोर दृष्टिकोण जरूरी है।