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सोनभद्र: श्यामसुंदर हत्याकांड में 6 दोषियों को 10-10 साल की सजा, क्रॉस केस में 3 को 5-5 वर्ष की कैद

सोनभद्र: करीब साढ़े 10 वर्ष पुराने श्यामसुंदर हत्याकांड में सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए छह दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने शनिवार को सुनवाई के बाद गरीब, रामअवतार, मोहनलाल, रामलाल, मन्नीलाल शर्मा और नंदलाल को दोषी ठहराया। सभी पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक को तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन के अनुसार, 6 जून 2015 को जमीन कब्जे के विवाद में आरोपियों ने गोविंद कुमार और उसके परिजनों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। बीच-बचाव करने आए उसके पिता लालमनी और भाई श्यामसुंदर को भी बेरहमी से पीटा गया। इलाज के दौरान श्यामसुंदर की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने गवाहों के बयान, साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सभी छह आरोपियों को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शरण रॉय ने की।

क्रॉस केस में भी सजा:
इसी घटना से जुड़े क्रॉस केस में अदालत ने लालमनी, राजेश और गोविंद को दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष की कैद और 3-3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद का प्रावधान रखा गया है।

अभियोजन के अनुसार, दूसरे पक्ष की ओर से दर्ज मुकदमे में आरोप था कि विवाद के दौरान लालमनी, राजेश और गोविंद ने रामअवतार और उसके भाई के साथ मारपीट की थी। इस मामले में भी पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर अदालत ने तीनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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