वाराणसी। के हरतीरथ क्षेत्र में दुकान कब्जाने के विवाद को लेकर व्यवसायी के साथ मारपीट, लूटपाट और तोड़फोड़ के मामले में अदालत ने हिन्दू युवा वाहिनी से जुड़े नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (नवम) अमित कुमार यादव की अदालत ने यह आदेश हरतीरथ निवासी मुकुंद यादव की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद कोतवाली थाना प्रभारी को दिया।
वादी मुकुंद यादव ने अधिवक्ताओं अनुज यादव, नरेश यादव और धनंजय कुमार के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। आरोप है कि हरतीरथ चौराहे पर स्थित उनकी दुकानों पर कब्जा करने की नीयत से उमेश सिंह और मुकेश सिंह लगातार दबाव बना रहे थे।
दुकान देने से इनकार करने पर 18 मार्च 2026 को उमेश सिंह, मुकेश सिंह, कुणाल सिंह उर्फ गोलू और 12 से 15 अज्ञात लोगों ने जबरन मकान में घुसकर तोड़फोड़ की और व्यवसायी के साथ मारपीट की। हमलावरों पर करीब डेढ़ लाख रुपये का नुकसान पहुंचाने और सामान ले जाने का भी आरोप है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए पुलिस को विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए।








