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मऊ: मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा अंसारी को बड़ी कानूनी झटका, 9.44 करोड़ की संपत्ति कुर्की पर कोर्ट की अंतिम मुहर

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मऊ। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा अंसारी को एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट, मऊ से बड़ी कानूनी चोट लगी है। अदालत ने 10 दिसंबर 2025 को उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए 9.44 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति की कुर्की आदेश को अंतिम रूप से बरकरार रखा। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जिला प्रशासन द्वारा जारी कुर्की आदेश “पूरी तरह कानूनी और उचित” है।

यह संपत्ति गाज़ीपुर जिला प्रशासन ने दिसंबर 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की थी। प्रशासन ने जांच रिपोर्ट के आधार पर बताया था कि अफ्शा अंसारी के नाम दर्ज यह जमीन मुख्तार अंसारी के आपराधिक नेटवर्क से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई थी।

कोर्ट ने प्रशासन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों — भूमि अभिलेख, खरीद दस्तावेज, आय-व्यय का मिलान, पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त जांच रिपोर्ट — को विश्वसनीय माना। अदालत ने कहा कि संपत्ति का स्रोत “संदिग्ध और अवैध” साबित होता है, इसलिए कुर्की आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसी आधार पर कोर्ट ने अफ्शा अंसारी की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया, जिससे जिला प्रशासन की कार्रवाई को बड़ी कानूनी मजबूती मिली है।

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