Search
Close this search box.

गैंगस्टर एक्ट में दोषी गैंग लीडर दीपू रावत को दो साल की कैद

सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट हरिकेश कुमार की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के करीब डेढ़ वर्ष पुराने मामले में गैंग लीडर दीपू रावत को दोषसिद्ध पाते हुए दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

अभियोजन के अनुसार, 10 अक्तूबर 2024 को अनपरा थाने के प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडेय ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि कौव्वानाला निवासी दीपू रावत एक सक्रिय गैंग का लीडर है। गैंग में रविशंकर भी सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल है। आरोपियों के विरुद्ध चोरी, धोखाधड़ी और आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक गैंग के सदस्य लोगों में भय पैदा कर आर्थिक लाभ अर्जित करते थे, जिसके कारण लोग इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने या गवाही देने से डरते थे।

विवेचना के बाद पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर दीपू रावत के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों और पत्रावली का अवलोकन कर दोषसिद्धि के बाद सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से सरकारी अधिवक्ता धनंजय शुक्ला ने बहस की।

Leave a Comment

और पढ़ें