मिर्जापुर । उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा-2025 के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। जनपद में 08, 09 एवं 10 जून 2026 को सुबह 5:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक शहर क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार चील्ह पिकेट, गैपुरा चौराहा, समोगरा, बरकछा, अघवार, बिकना हाईवे कट, चौकी चेतगंज तथा मुजेहरा कट सहित विभिन्न प्रमुख मार्गों से कोई भी भारी वाहन शहर क्षेत्र की ओर प्रवेश नहीं कर सकेगा। यह व्यवस्था परीक्षा अवधि के दौरान यातायात को सुगम एवं व्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की गई है।
हालांकि प्रशासन ने एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, डेयरी वाहन, पेट्रोलियम एवं गैस आपूर्ति वाहन तथा सरकारी बसों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा है, ताकि आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों।
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में सहयोग करें तथा निर्धारित मार्गों और यातायात नियमों का पालन करें। यह आदेश 08 जून से 10 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा।







