नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के चर्चित उन्नाव रेप केस में बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया गया था।
शीर्ष अदालत ने यह कार्रवाई CBI की अपील पर की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।
दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग पीड़िता से जुड़े मामले में सेंगर को दी गई उम्रकैद की सजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए CBI ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
CBI का तर्क था कि यह मामला बेहद गंभीर है और आरोपी को राहत देना न्याय के हित में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI की दलीलों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।
गौरतलब है कि कुलदीप सिंह सेंगर को वर्ष 2017 में उन्नाव की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया था और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में आ गया है। अगली सुनवाई में कोर्ट तय करेगा कि सेंगर को राहत मिलेगी या नहीं।









