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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को दी जमानत, एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया था खारिज

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प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से पूर्व विधायक आजम खान को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने गुरुवार को उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

गौरतलब है कि आज़म खान की जमानत अर्जी को रामपुर एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने 17 मई 2025 को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि उनके मुवक्किल लंबे समय से मुकदमे का सामना कर रहे हैं और अब तक जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करते रहे हैं।

हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत के आदेश को पलटते हुए आज़म खान को जमानत देने का फैसला सुनाया। फिलहाल किन शर्तों के साथ जमानत दी गई है, इसका विस्तृत आदेश जल्द जारी होगा।

आजम खान लंबे समय से विभिन्न मामलों में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सपा नेता के खिलाफ रामपुर समेत कई जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है और इसे सपा कार्यकर्ता बड़ी जीत मान रहे हैं।

Ujala Sanchar
Author: Ujala Sanchar

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