नई दिल्ली। 22 सितंबर से सरकार ने GST की नई दरें लागू कर दी हैं। अब आम जरूरत के सामान और सेवाओं पर केवल दो स्लैब—5% और 18% GST लगेगा। इस कदम से रोजमर्रा के उत्पाद जैसे घी, पनीर, साबुन, शैंपू के साथ-साथ AC और कार भी सस्ते हो जाएंगे।
सरकार ने GST काउंसिल की 56वीं बैठक में यह फैसला लिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 सितंबर को इसकी जानकारी दी थी। इस बदलाव का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को सरल बनाना और आम आदमी को राहत देना है।
सस्ते हुए प्रमुख सामान और सेवाएं:
- रोजमर्रा का खाना और घरेलू सामान जैसे UHT दूध, घी, पनीर, साबुन, शैंपू
- AC और कारें (कुछ गाड़ियां अब 40% स्लैब में आने के बाद कुल टैक्स घटा है)
- होटल रूम बुकिंग : ₹1000 तक का रूम टैक्स फ्री, ₹1000–₹7500 पर GST 12% से घटकर 5%
- सिनेमा टिकट : ₹100 तक 5% GST, ₹100 से अधिक 18%
- ब्यूटी और स्वास्थ्य सेवाएं भी अब 18% से घटकर 5% GST
महंगे हुए उत्पाद:
कुछ शौक और विलासिता से जुड़े उत्पादों के लिए नया 40% GST स्लैब बनाया गया है। इसमें पान मसाला, तंबाकू, कुछ कार और मोटरसाइकिलें शामिल हैं।
आर्थिक असर
सरकार का दावा है कि इस सुधार से आम आदमी की खरीदारी की शक्ति बढ़ेगी, व्यवसाय करना आसान होगा और अर्थव्यवस्था को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। GDP ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है, और कंजम्प्शन डिमांड को 1%-1.2% का बूस्ट मिलेगा।

Author: Ujala Sanchar
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