वाराणसी में मांस और मछली की बिक्री को लेकर नगर निगम ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। मेयर के निर्देश के अनुसार अब शहर की सीमा के बाहर केवल पांच निर्धारित स्थानों पर ही मांस-मछली की बिक्री की अनुमति होगी। इस निर्णय का उद्देश्य शहर में स्वच्छता, यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था को बेहतर बनाना बताया गया है।
नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित स्थानों के अलावा सड़क किनारे या अन्य स्थानों पर संचालित होने वाली अवैध दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए निगम की टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्हित स्थलों पर ही बिक्री सुनिश्चित कराई जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था लागू होने के बाद मांस-मछली व्यापार को व्यवस्थित करने के साथ-साथ शहर में साफ-सफाई बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। नगर निगम जल्द ही तय किए गए पांच स्थानों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य करेगा।







