Search
Close this search box.

रेलवे के नए नियम लागू: बिना टिकट यात्रा पर ₹500, महिला कोच में घुसने पर ₹2,500 जुर्माना

रेल में बिना टिकट और अनियमित यात्रा सहित विभिन्न रेलवे अपराधों पर दंड प्रावधानों में संशोधन शनिवार से लागू हो गए हैं। मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम ने नए नियमों के पालन को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

रेल मंत्रालय की ओर से जारी रेलवे बोर्ड के पत्र के अनुसार, जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं में किए गए संशोधित दंड प्रावधान अब प्रभावी हो गए हैं।

नए नियमों के अनुसार, बिना टिकट या अनुचित टिकट पर यात्रा करने पर न्यूनतम 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। स्थानांतरित टिकट पर यात्रा करने पर टिकट जब्त करने के साथ कम से कम 500 रुपये का अतिरिक्त प्रभार लगाया जाएगा।

रेलवे परिसर में फेरी लगाने या भीख मांगने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, नशे की हालत में उपद्रव करने, थूकने या अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। दोबारा ऐसा करने पर 5,000 रुपये तक जुर्माना और कारावास की सजा का प्रावधान है।

यात्री क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश करने पर 500 रुपये, धूम्रपान करने पर 2,000 रुपये, जबकि महिला कोच या आरक्षित सीट पर अनधिकृत पुरुष यात्री पाए जाने पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इसके अलावा, आपत्तिजनक या खतरनाक वस्तुएं साथ ले जाने पर न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। संबंधित प्रावधानों का पहली बार उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये और दोबारा उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

सीनियर डीसीएम ने यात्रियों से वैध टिकट के साथ यात्रा करने और रेलवे अधिनियम एवं नियमों का पालन करने की अपील की है। बरेली जंक्शन के सीएमआई मोहम्मद इमरान ने बताया कि रेलवे के नए नियम लागू हो चुके हैं और उनका सख्ती से पालन कराया जाएगा।

Leave a Comment

और पढ़ें