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एआरटीओ ने स्कूल वाहनों की सुरक्षा को लेकर जारी किए सख्त निर्देश, नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

बलिया । आगामी शैक्षणिक सत्र को देखते हुए एआरटीओ अरुण कुमार राय ने जिले में संचालित सभी स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एआरटीओ ने निर्देश दिया कि सभी स्कूल वाहनों के पास वैध परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र और बीमा होना अनिवार्य है। इसके साथ ही सभी वाहनों का विवरण यूपीआईएसवीएनपी पोर्टल पर अद्यतन रखा जाए। उन्होंने कहा कि हर वाहन में सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, पैनिक बटन, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र की उपलब्धता व कार्यशीलता सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी चालक एवं परिचालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और चरित्र का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए। जिन वाहनों के दस्तावेज अपूर्ण हैं या जो सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते, उनका संचालन तुरंत बंद किया जाए। साथ ही 15 वर्ष से अधिक पुराने या कंडम वाहनों का पंजीकरण नियमानुसार निरस्त कराया जाए।

एआरटीओ ने स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी कि किसी भी वाहन में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित स्कूलों और वाहन संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्टिंग बलिया संजय सिंह।

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