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राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ‘इंडियन स्टेट’ बयान पर एफआईआर की मांग खारिज

प्रयागराज । लोकसभा में विपक्ष के नेता Rahul Gandhi को Allahabad High Court से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके ‘इंडियन स्टेट से लड़ाई’ वाले बयान को लेकर एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की एकल पीठ ने मामले में मेरिट की कमी पाते हुए याचिका निरस्त कर दी।

यह याचिका सिमरन गुप्ता द्वारा दायर की गई थी, जिसमें संभल जिले की चंदौसी अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को पहले ही कमजोर आधार वाला बताते हुए खारिज कर दिया था। मामला 15 जनवरी 2025 को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन समारोह में दिए गए राहुल गांधी के बयान से जुड़ा था।

अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस की लड़ाई केवल भाजपा और आरएसएस से नहीं, बल्कि “इंडियन स्टेट” से भी है। इस बयान को लेकर याची ने आरोप लगाया था कि यह देश की संप्रभुता और संवैधानिक स्थाओं के खिलाफ है। हालांकि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

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