गाजीपुर: कुख्यात हेरोइन तस्कर और अपराध की दुनिया का पुराना खिलाड़ी सुधीर राय उर्फ बबलू अब सलाखों के पीछे है।
उत्तर प्रदेश शासन ने उसे “PIT-NDPS Act, 1988 की धारा 3(1)” के तहत निरुद्ध कर दिया है — यानी अब न जमानत, न राहत, सिर्फ जेल और कानून की पकड़।
सुधीर राय, पुत्र स्व. विश्वनाथ राय, निवासी बेटावरकला, थाना जमानियां, जनपद गाजीपुर — यह नाम जिले के अपराध इतिहास में हेरोइन सिंडिकेट का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका था।
हेरोइन, हथियार और गैंग — बबलू के काले साम्राज्य की खौफनाक कहानी
कभी 500 ग्राम तो कभी 1 किलो से ज्यादा हेरोइन
पिस्टल, मैग्ज़ीन, केमिकल्स और गैंगस्टर एक्ट तक
कई थाने में दर्ज हैं संगीन केस — और अब सीधा पीआईटी एनडीपीएस
अपराधिक इतिहास जो किसी फिल्म से कम नहीं-
थाना सुहवल — मु.अ.सं. 715/2021, NDPS + Arms Act
बरामदगी: 500 ग्राम हेरोइन, 32 बोर पिस्टल, दो मैग्जीन
थाना कोतवाली — मु.अ.सं. 09/2023, NDPS
बरामदगी: 1124 ग्राम हेरोइन, 4 लीटर एसीटिल क्लोराइड
थाना जमानियां — मु.अ.सं. 31/2024, NDPS
बरामदगी: 512 ग्राम हेरोइन
थाना कोतवाली — मु.अ.सं. 126/2024, गैंगस्टर एक्ट
अपराधियों के संगठित गिरोह का संचालन
अब कानून नहीं छोड़ेगा — शासन की सीधी चेतावनी
03 जून 2025 को शासन द्वारा जारी आदेश (संख्या: 308/01/2025-सी0एक्स0-5) के अनुसार, बबलू को “खतरनाक, संगठित और मादक पदार्थों का लगातार तस्कर” मानते हुए निरुद्ध किया गया। अब न कोई राहत मिलेगी, न ही अदालत से कोई रियायत ही मिलेगी।