बलिया । उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया अनिल कुमार झा के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के तत्वावधान में 12 सितंबर 2026, दिन शनिवार (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन प्रस्तावित है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर कराया जाएगा। इसमें बैंक वसूली, किरायेदारी, मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क, आयकर, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामले, दीवानी एवं उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, जनोपयोगी सेवाओं एवं वाणिज्य कर से संबंधित प्रकरण शामिल हैं।
इसके अलावा राजस्व, चकबंदी एवं श्रम वाद, चालानी वाद, शमनीय प्रकृति के आपराधिक वाद तथा अन्य छोटे-छोटे मामलों का भी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकेगा। बैंक से संबंधित प्री- लिटिगेशन मामलों का निस्तारण भी राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जन सामान्य से अपील की है कि वे अपने अथवा अपने परिचितों के उपरोक्त विवादों को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराकर सस्ते, सुलभ एवं त्वरित न्यायिक प्रक्रिया का लाभ उठाएं। इस संबंध में जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के सचिव चन्द्र प्रकाश तिवारी द्वारा दी गई।
रिपोर्टिंग बलिया संजय सिंह।








