Search
Close this search box.

ट्रेनों और रेलवे परिसरों में धूम्रपान पर सख्ती, नियम तोड़ने पर जुर्माना व जेल

वाराणसी। 22 मई 2026 पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क है। रेल प्रशासन ने ट्रेनों और रेलवे परिसरों में धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होने की जानकारी देते हुए यात्रियों से नियमों का पालन करने की अपील की है। रेलवे के अनुसार ट्रेन में बीड़ी या सिगरेट पीने से निकलने वाली चिंगारी बड़ी आग का रूप ले सकती है, जिससे यात्रियों की जान-माल को खतरा हो सकता है। वहीं बंद डिब्बों में धुएं से महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को गंभीर परेशानी होती है।

रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत ट्रेन और रेलवे परिसर में धूम्रपान दंडनीय अपराध है। नियम तोड़ने पर 500 रुपये तक जुर्माना या छह माह तक की जेल हो सकती है।

रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान स्वयं धूम्रपान न करें और दूसरों को भी रोकें। यदि कोई यात्री धूम्रपान करता दिखे तो पहले विनम्रता से मना करें। बात न मानने पर टीटीई, कोच अटेंडेंट या हेल्पलाइन 139 पर शिकायत दर्ज कराएं। RailMadad ऐप और पोर्टल के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है।

Leave a Comment

और पढ़ें