बलिया । उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार झा के मार्गदर्शन में राजकीय बाल गृह (बालिका), निधरिया में मानव तस्करी एवं यौन शोषण के विरुद्ध विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को उनके मौलिक एवं कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा समाज में बढ़ रही अवैध गतिविधियों के प्रति सतर्क करना रहा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के सचिव श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी ने की। उन्होंने बालिकाओं एवं संस्थान के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23(1) के तहत मानव तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि यह अधिकार नागरिकों के साथ-साथ गैर-नागरिकों को भी प्राप्त है और इसके उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है।
उन्होंने अनुच्छेद 21 एवं 23 के तहत यौन शोषण से सुरक्षा को भी मौलिक अधिकार बताया। शिविर में उपस्थित सभी को इस प्रकार की घटनाओं की सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को देने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर अधीक्षिका रूचि, व्यास मुनि पाण्डेय सहित अन्य कर्मचारी एवं बालिकाएं उपस्थित रहीं।
रिपोर्टिंग बलिया संजय सिंह।









