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307 के मामले में साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त बरी, अधिवक्ता अरुण कुमार यादव को मिली सफलता

फौजदारी अधिवक्ता अरुण कुमार यादव ने हत्या के प्रयास (धारा 307) के एक मामले में अभियुक्त को अदालत से बरी कराकर सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार, मामला अपराध संख्या 196 से संबंधित था, जिसमें अभियुक्त शमशाद हुसैन पर पुलिस पर ट्रक चढ़ाने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था।

पुलिस के मुताबिक, शमशाद हुसैन ट्रक लेकर जा रहा था, जिसमें कथित रूप से गाय भरी हुई थीं। संदेह होने पर पुलिस ने ट्रक का पीछा किया। आरोप था कि पीछा किए जाने के दौरान अभियुक्त ने पुलिसकर्मियों के ऊपर ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया, जिसके बाद उसके खिलाफ धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। साक्ष्यों के अभाव में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषमुक्त कर बरी करने का आदेश दिया।

अधिवक्ता अरुण कुमार यादव ने बताया कि न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को राहत प्रदान की।

रिपोर्ट : अशोक कुमार गुप्ता

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