IIT-BHUGangrape case: तीसरे आरोपी सक्षम पटेल को हाईकोर्ट ने दी जमानत, पीड़िता ने जताई नाराजगी

Ujala Sanchar

वाराणसी: IIT-BHU गैंगरेप मामले में तीसरे आरोपी सक्षम पटेल को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। दुष्कर्म और गैंगस्टर एक्ट के तहत दाखिल चार्जशीट में सक्षम को पुलिस ने “शातिर अपराधी” माना था, लेकिन अभियोजन पक्ष की कमजोर पैरवी के चलते सक्षम को 11 महीने बाद रिहाई का रास्ता मिल गया।

सोमवार को कोर्ट के आदेश पर सक्षम पटेल को जेल से रिहा किया गया। अगले ही दिन मंगलवार को वह फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश हुआ और कोर्ट बुक में हस्ताक्षर करते हुए अपनी रिहाई की जानकारी दी।

तीनों आरोपी जेल से हुए बाहर

सक्षम पटेल से पहले कुणाल पांडेय और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को चार महीने पहले ही हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। मंगलवार को सक्षम, कुणाल, और आनंद तीनों सुबह कोर्ट में एक साथ पहुंचे और देर शाम तक कोर्ट परिसर में मौजूद रहे।

हाई प्रोफाइल मामला और राजनीतिक संपर्क

तीनों आरोपी भाजपा IT सेल से जुड़े हुए थे और सरकार के मंत्री-विधायकों समेत कई बड़े नेताओं के संपर्क में थे। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने 17 जनवरी 2024 को चार्जशीट दाखिल की थी। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब तीनों आरोपी जमानत पर बाहर हैं।

पीड़िता ने जताई नाराजगी

तीसरे आरोपी सक्षम को जमानत मिलने पर पीड़ित छात्रा ने नाराजगी जाहिर की है। उसने आरोपियों के लगातार जेल से बाहर आने पर सवाल उठाते हुए इसे न्यायिक प्रक्रिया पर चोट बताया। सक्षम की रिहाई के बाद पीड़िता ने कॉलेज से छुट्टी लेकर घर जाने का फैसला किया।

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केस की सुनवाई पर नजर

IIT-BHU गैंगरेप केस की सुनवाई अब भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है। हालांकि, अभियोजन पक्ष की कमजोर पैरवी और हाईकोर्ट से आरोपियों को मिल रही जमानत ने इस मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। पीड़िता और उसके परिवार ने न्याय की उम्मीद जताई है, जबकि जनमानस में इस केस को लेकर गहरी असंतोष की भावना देखी जा रही है।

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