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जिला अधिकारी के आदेश पर दो आरोपियों पर जिला बदर की कार्रवाई, डुगडुगी बजाकर गांव में कराई गई मुनादी

गाजीपुर । जनपद के दुल्लहपुर गंगापुर निवासी दो आरोपियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत रविन्द्र यादव पुत्र पलटन यादव और सोनू यादव पुत्र राजेश यादव को छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है।

जिला बदर की कार्रवाई के दौरान दुल्लहपुर पुलिस ने गांव में डुगडुगी बजाकर मुनादी कराई और ग्रामीणों की भीड़ जुटाई। इस दौरान थाना दुल्लहपुर के थानाध्यक्ष संतोष कुमार राय ने जिलाधिकारी न्यायालय का आदेश ग्रामीणों के सामने पढ़कर सुनाया। इस कार्रवाई से पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है।पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, दोनों आरोपियों के खिलाफ दुल्लहपुर थाने में मारपीट, गाली-गलौज, सरकारी कार्य में बाधा डालने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित मुकदमे दर्ज हैं।

आरोप है कि नाली के सीमांकन के दौरान लगाए गए खूंटे को उखाड़कर फेंक दिया गया था। दोनों मामलों में पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है।जिलाधिकारी ने पुलिस रिपोर्ट और उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद लोक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों को छह माह की अवधि के लिए गाजीपुर जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया है।

जिला बदर की अवधि के दौरान दोनों को जहां निवास करना होगा, वहां के निकटतम थाने के प्रभारी को अपने आवागमन की सूचना देनी होगी। आदेश का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक गाजीपुर और थाना दुल्लहपुर को सौंपी गई है।

ब्यूरो गाजीपुर संजय यादव।

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