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गैंगस्टर एक्ट मामले में तीन आरोपियों का रिमांड निरस्त, अधिवक्ता ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

बलिया। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में अधिवक्ता वरुण पांडे ने थाना हल्दी से जुड़े चर्चित गैंगस्टर एक्ट मामले में न्यायालय के आदेश की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम एवं विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने मुकदमा संख्या 122/2026 में अभियुक्त पंकज राय, लक्ष्मीनारायण चौबे और श्रवण दूबे उर्फ छोटक दूबे का रिमांड निरस्त कर दिया है।

अधिवक्ता के अनुसार, न्यायालय ने पाया कि पुलिस ने दो विरोधी गुटों के लोगों को पर्याप्त आधार के बिना एक ही गैंग का सदस्य दर्शाते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। न्यायालय ने यह भी माना कि अभियोजन कथित गिरोह द्वारा किसी आर्थिक, भौतिक या दुनियावी लाभ प्राप्त किए जाने को साबित नहीं कर सका। गैंगचार्ट और प्रस्तुत अभिलेखों से भी संगठित गिरोह का गठन प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं हुआ।

वरुण पांडे ने कहा कि न्यायालय ने पुलिस द्वारा तैयार गैंगचार्ट को त्रुटिपूर्ण मानते हुए रिमांड स्वीकृत करने से इनकार किया। उन्होंने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि कठोर कानूनों के तहत कार्रवाई तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही होनी चाहिए।

रिपोर्टिंग बलिया संजय सिंह।

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