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कोचिंग संस्थानों पर सख्ती: बेसमेंट में संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित, पंजीकरण व अग्निशमन एनओसी अनिवार्य

बलिया । जनपद में जिलाधिकारी मंगल प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में जनपद के सभी कोचिंग संस्थानों और सार्वजनिक लाइब्रेरी संचालकों को सुरक्षा एवं नियामक मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन नियमावली-2002 के तहत सभी कोचिंग संस्थानों का जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पंजीकरण अनिवार्य है तथा बिना वैध पंजीकरण और अग्निशमन विभाग की एनओसी के संचालन की अनुमति नहीं होगी।

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी स्थिति में कोचिंग संस्थान बेसमेंट में संचालित नहीं किए जाएंगे। भवन में पर्याप्त खिड़कियां, सुरक्षित आवागमन मार्ग, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, विद्युत सुरक्षा और अग्निशमन उपकरणों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि जिले के अधिकांश कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण समाप्त हो चुका है और नवीनीकरण के लिए अग्निशमन विभाग की एनओसी आवश्यक है।

डीएम ने अग्निशमन अधिकारी को सुरक्षा मानकों के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। साथ ही कोचिंग संचालकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल विकसित करने का भी आदेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी से होने वाली किसी भी दुर्घटना की स्थिति में संबंधित पक्षों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कोचिंग संचालक और उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

संजय सिंह रिपोर्टिंग बलिया।

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