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अवैध कोचिंग और होटलों पर प्रशासन का शिकंजा, एनओसी के बिना संचालन पर होगी कार्रवाई; सुरक्षा मानकों के पालन के सख्त निर्देश

गाजीपुर । जनपद में कोचिंग संस्थानों, शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों और होटलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला तथा पुलिस अधीक्षक डॉ,ईरज राजा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में सभी संचालकों को अग्नि सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए गए। बैठक का उद्देश्य संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना रहा।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी कोचिंग संस्थानों और होटल संचालकों को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनऒसी) प्राप्त करना होगा। साथ ही संस्थानों में फायर एग्जिट, अग्निशमन यंत्र, पर्याप्त वेंटिलेशन तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने चेतावनी दी कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में छात्रों, मरीजों और आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थाओं एवं अस्पतालों के आसपास सड़कों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने पर भी जोर दिया गया। संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए ताकि यातायात सुचारु रहे और आपातकालीन स्थिति में राहत एवं बचाव कार्य प्रभावित न हो। इस दौरान मुख्य अग्निशमन अधिकारी, क्षेत्राधिकारी नगर सहित कई अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

उमेश यादव गाजीपुर।

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