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गाजीपुर: दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अब मिलेंगे 15 से 35 हजार रुपये, आवेदन प्रक्रिया शुरू

गाजीपुर। जिले के दिव्यांगजनों के लिए खुशखबरी है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित “दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना” के अंतर्गत अब पात्र दंपत्तियों को 15 हजार से लेकर 35 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि—

  • यदि युवक दिव्यांग है तो ₹15,000,
  • यदि युवती दिव्यांग है तो ₹20,000,
  • और यदि दोनों ही दिव्यांग हैं तो ₹35,000 की धनराशि प्रदान की जाएगी।

पात्रता शर्तें

  • विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • युवती की आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • दंपत्ति में से कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
  • मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होना आवश्यक है।
  • योजना के लिए वही दिव्यांग दंपत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह वित्तीय वर्ष 2024-25 या 2025-26 में हुआ हो।

आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक दंपत्ति को आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in पर करना होगा। आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज़ अपलोड करना अनिवार्य है—

  • संयुक्त नवीनतम फोटो जिसमें दिव्यांगता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो,
  • विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र या शादी कार्ड,
  • आय एवं जाति प्रमाणपत्र,
  • जन्म तिथि वाला आयु प्रमाणपत्र,
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र,
  • राष्ट्रीयकृत बैंक का संयुक्त खाता,
  • अधिवास प्रमाणपत्र,
  • दोनों के आधार कार्ड की छायाप्रति।

ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी प्रिंट कॉपी और सभी आवश्यक अभिलेखों की हार्डकॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, कक्ष संख्या 43, गाजीपुर में जमा करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्यदिवस में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

ब्यूरोचीफ – संजय यादव

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