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गाजीपुर: जिला प्रशासन की सख्ती से जब्त किए गए गेहूं, चावल और चीनी की होगी नीलामी, व्यापारियों को दिए गए निर्देश

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गाजीपुर। जिला प्रशासन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए जब्त किए गए गेहूं, चावल और चीनी की नीलामी कराने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई उ.प्र. आवश्यक वस्तु एवं खाद्य अधिनियम, 1955 की धारा 6ए(1) के तहत न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत की गई है।

आदेश के अनुसार, विभिन्न वादों में बरामद की गई खाद्य सामग्री को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए यह निर्देश दिया गया है कि बरामद गेहूं, चावल और चीनी का विक्रय (नीलामी) कराकर उससे प्राप्त धनराशि किमिनल मद में जमा कराई जाए।

प्रशासन ने बताया कि उक्त खाद्यान्न फिलहाल उचित दर विक्रेताओं की सुपुर्दगी में रखा गया है। इनकी नीलामी क्रमशः 29, 30 और 31 अक्टूबर 2025 को संबंधित तहसील स्तरीय आपूर्ति कार्यालयों में आयोजित की जाएगी।

नीलामी से जुड़ी विस्तृत जानकारी संबंधित तहसील के क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या आपूर्ति कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा, विस्तृत सूचना जिला पूर्ति कार्यालय, गाजीपुर से भी उपलब्ध है।

जिला प्रशासन ने सभी पंजीकृत व्यापारियों को सूचित किया है कि वे निर्धारित तिथियों पर नीलामी स्थल पर अवश्य पहुंचे। नीलामी में सफल व्यापारी को खाद्यान्न के क्रय मूल्य का भुगतान उसी दिन करना होगा। परिवहन व्यय का वहन स्वयं करना होगा। प्रशासन की इस कार्रवाई को अनुचित भंडारण और कालाबाज़ारी के खिलाफ सख्त कदम के रूप में देखा जा रहा है।

ब्यूरोचीफ – संजय यादव

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