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जोधपुर: आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट ने दी 6 माह की अंतरिम जमानत, रेप केस में काट रहे सजा

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जोधपुर। रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वयंभू संत आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर छह माह की अंतरिम जमानत प्रदान की है।

यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने चिकित्सा रिपोर्ट और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों को देखते हुए यह राहत दी है।

आसाराम इस समय जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। वर्ष 2018 में जोधपुर की पॉक्सो अदालत ने उन्हें नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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