चन्दौली: अलीनगर थाना अंतर्गत एक गांव में दिनांक- 8- 6- 2022 को एक लड़की के पिता ने तहरीर दिया था का जब वह अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गया था तो उसके घर में अभियुक्त रात 12:00 बजे के करीब कूद कर उसकी पुत्री से छेड़खानी करने लगा, उसकी लड़की के कपड़े फाड़ दिए तथा अश्लील हरकत तथा बलात्कार किया।
तहरीर के अनुसार इस घटना को अगल-बगल के लोगों ने देखा तथा अभियुक्त को पड़कर घर में बंद कर दिया। 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुलाया। अभियुक्त द्वाया लड़की के भाई व पिता को धमकाया गया डराया गया कि अगर रिपोर्ट लिखवाए तो तुम्हारी लड़की को जान से मार दूंगा। लड़की के पिता के इस तहरीर पर थाना- अली नगर में अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक- 8- 6- 2022 को मुकदमा अपराध संख्या 196/ 2022 , अंतर्गत धारा- 354 ख, 352, 506, 376 भारतीय दंड संहिता दर्ज किया गया। विवेचना हुई और पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किया तथा साक्षियों को न्यायालय बुलाया गया। पीड़ित लडकी के पिता, भाई तथा पीड़िता ने न्यायालय अपनी गवाही में अभियुक्त के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया। अभियुक्त ने न्यायालय में अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार कर दिया तथा इसे गवई साजिश बताया।
न्यायालय में अभियोजन अपनी बातों को सिद्ध नहीं कर पाया तथा अभियुक्त के विरुद्ध सभी आरोप झूठे पाते हुए न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/ एफ टी सी प्रथम चंदौली ने आदेश सुनाया कि अभियुक्त को धारा- 354 ख, 452,506, 376 भारतीय दंड संहिता के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।
साथ ही न्यायालय ने सक्षीगण के विरुद्ध प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुए 344 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करने का भी आदेश दिया। अभियुक्त की तरफ से जाने-माने वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार पाठक एडवोकेट ने पैरवी की तथा अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अवधेश कुमार पाण्डेय ने पक्ष रखा।

Author: Ujala Sanchar
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