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यूपी में खत्म होगी पैरोकार की व्यवस्था, अब थानों से सीधे ई-मेल पर हाईकोर्ट पहुंचेगी केस की जानकारी

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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में अब थानों से कोर्ट तक केस की जानकारी पहुंचाने की पुरानी पैरोकार व्यवस्था खत्म होने जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस विभाग ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब जमानत समेत अन्य आपराधिक मामलों से जुड़ी केस डायरी और सूचनाएं सीधे आधिकारिक ई-मेल के माध्यम से भेजी जाएंगी।

यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने रतवार सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा 17 दिसंबर 2025 को जारी सर्कुलर को रिकॉर्ड पर लेते हुए उसे लागू करने का निर्देश दिया है।

डीजीपी द्वारा जारी सर्कुलर के अनुसार अब सभी थाना स्तर से केस से जुड़ी जानकारी सरकारी वकीलों या पैरोकार के जरिए भेजने की बजाय सीधे संयुक्त निदेशक (अभियोजन) की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी। इसके बाद वही जानकारी आगे न्यायालय तक पहुंचेगी।

इस फैसले से वर्षों पुरानी पैरोकार व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। अब न तो किसी व्यक्ति को केस डायरी ले जाने की जरूरत होगी और न ही किसी तरह की व्यक्तिगत भागदौड़ करनी पड़ेगी। इससे न सिर्फ प्रक्रिया पारदर्शी होगी, बल्कि समय की भी बचत होगी और दस्तावेजों में हेराफेरी की संभावना भी कम होगी।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी जिला पुलिस प्रमुखों को इस व्यवस्था का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी तरह की लापरवाही या देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।

न्यायिक हलकों में इस फैसले को बड़ा सुधार माना जा रहा है। इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया तेज होगी, बल्कि पुलिस और अभियोजन के कामकाज में भी पारदर्शिता आएगी।

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