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प्रतिबंधित कछुओं के शिकार में दो आरोपी गिरफ्तार, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

अयोध्या । थाना पूराकलंदर पुलिस की सक्रिय गश्त और सतर्कता के चलते प्रतिबंधित कछुओं का शिकार करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने नजीरपुर क्षेत्र के पास से आरोपियों को कछुओं सहित हिरासत में लिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मनोज शर्मा दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपियों को गिरफ्तार कर उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत कराया।

वन विभाग को सूचना दिए जाने के बाद वन दरोगा शेर बहादुर वर्मा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पिंटू पुत्र जियालाल तथा लक्ष्मण पुत्र जिल्ला निवासी ग्राम गांधी नगर, पोस्ट मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी के रूप में हुई है। दोनों पर प्रतिबंधित कछुओं का शिकार करने और उन्हें अवैध कब्जे में रखने का आरोप है।

पुलिस ने मु.अ.सं. 383/26 में धारा 2, 9, 39 और 51 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक आकाश यादव को सौंपी गई है। पुलिस और वन विभाग की इस संयुक्त कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना हो रही है।

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