नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया के बारे में दिए गए बयान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई। देश के मुख्य न्यायामूर्ति बीआर गवई ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई।
बताते चलें कि कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ मामले का स्वयं संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज किए जाने के निर्देश दिए थे। जिसको चुनौती देते हुए मंत्री विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उधर हाईकोर्ट के आदेश के बाद बाद कल बुधवार रात मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की 3 अलग-अलग धाराओं में एफआईआर कराई गई है।
सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद आदिम जाति कल्याण मंत्री शाह के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर देहात के तहत आने वाले मानपुर पुलिस थाने में यह एफआईआर दर्ज कराई गई है।

Author: Ujala Sanchar
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