गाजीपुर: वरिष्ठ कोषाधिकारी कार्यालय गाजीपुर ने जिले के सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को पेंशन भुगतान से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। कोषाधिकारी द्वारा युनियन बैंक ऑफ इंडिया, महुआबाग के माध्यम से अग्रणी जिला बैंक अधिकारी को प्रेषित पत्र में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी पेंशनधारी की मृत्यु की स्थिति में एनओसी प्राप्त किए बिना उसके खाते में पेंशन का अंतिम भुगतान न किया जाए। यदि ऐसा किया गया तो उसके लिए संबंधित शाखा प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि पेंशनधारी की मृत्यु की सूचना मिलते ही उसके पेंशन खाते को तत्काल रोकते हुए कोषागार को संबंधित जानकारी – नाम, मृत्यु तिथि और खाता संख्या – तत्काल उपलब्ध कराई जाए। इसके पश्चात ही अधिक भुगतान की स्थिति में वसूली पत्र या एनओसी मिलने पर ही अंतिम भुगतान संभव होगा।
वरिष्ठ कोषाधिकारी ने यह भी कहा कि यदि मृत्यु के बाद पेंशन की कोई अतिरिक्त धनराशि खातेदार के खाते में चली गई हो, तो उसे डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वरिष्ठ कोषाधिकारी गाजीपुर के नाम वापस किया जाए, जो गाजीपुर की मुख्य शाखा पर देय हो और जिस पर कोई कलेक्शन चार्ज न लगे। इसके बाद ही शेष धनराशि को नियमों के तहत पेंशनधारी के वैध वारिसों को भुगतान किया जाए।
इसके साथ ही सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि पेंशन खाते सिर्फ एकल या पति-पत्नी के संयुक्त खाते में ही खोले जाएं। यदि पेंशनधारी बैंक शाखा बदलना चाहता है, तो नए खाता विवरण और एनओसी के साथ कोषागार को समय रहते सूचित किया जाए, ताकि पेंशन निर्बाध रूप से चलती रहे।
कोषागार ने सभी बैंक शाखाओं से यह भी कहा है कि पेंशन क्रेडिट होने की सूचना SMS के माध्यम से पेंशनधारियों को भेजी जाए, और बुजुर्ग पेंशनधारियों के खातों पर एटीएम कार्ड जारी करने व उनके पेंशन पर ऋण न देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
उक्त सभी दिशा-निर्देश वित्त मंत्री द्वारा 6 मई 2025 को कोषागार प्रणाली की समीक्षा के दौरान दिए गए थे। कोषाधिकारी ने सभी बैंक प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे इन आदेशों को अपने अधीनस्थ शाखा प्रबंधकों को तत्काल सूचित करें और इनका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

Author: Ujala Sanchar
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